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अगर किसी और के नाम पंजीकृत भूमि को जोत रहे हो तो नहीं मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि

अगर किसी और के नाम पंजीकृत भूमि को जोत रहे हो तो नहीं मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि

किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 14 वीं किस्त खाते में आने की उत्सुकता से बाट देख रहे हैं। हालाँकि, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए बहुत सारी शर्ते हैं। ऐसी स्थिति में यह जानना अत्यंत आवश्यक है, कि दूसरे की भूमि पर खेती करने पर किस्त प्राप्त होगी कि नहीं होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त प्रति 4 माह में किसानों के खातों में हस्तांतरित की रही है। 13 वीं किस्त फिलहाल लगभग सभी किसानों के खाते में पहुंच गयी हैं। हालाँकि, अब किसानों को 14 वीं क़िस्त की किसानों को प्रतीक्षा है। किसान वेबसाइट पर निरंतर रूप से नजर बनाए हुए हैं। पीएम किसान निधि को लेकर निरंतर अपडेट ली जा रही है। साथ ही, केंद्र सरकार की तरफ से भी यह स्पष्ट कर दिया गया है, कि किसी भी अपात्र किसान के खाते में किसी भी स्थिति में धनराशि हस्तांतरित नहीं की जाएगी। जो भी अपात्र किसानों के खाते में धनराशि पहुँच चुकी है। उनसे उस धनराशि की रिकवरी की जा रही है। ऐसी स्थिति में पीएम किसान सम्मान निधि को किसानों के मन में यह प्रशन्न है, कि क्या दूसरे की भूमि जोत कर पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा लिया जा सकता है।

पीएम योजना के कौन कौन पात्र हैं

योजना का फायदा उठाने के लिए किसान का पात्र होना अत्यंत आवश्यक है। जो किसान पात्र नहीं हैं, उन्हें क़िस्त नहीं मिल सकती है। साथ ही, पात्र होने के लिए भी केंद्र सरकार की बहुत सारी शर्ते हैं। इसलिए, पीएम योजना का लाभार्थी सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए। साथ ही, पेंशनधारक भी नहीं होना चाहिए। साथ ही, पात्र कर दाता नहीं होना चाहिए। पीएम योजना का लाभ लेने वाला किसी पद पर न होना चाहिए, साथ ही वकील, डॉक्टर जैसे पेशे पर न होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी शर्ते निर्धारित की गई हैं। ऐसे पेशेधारकों को योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। ये भी पढ़े: अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़े हैं? फौरन करें ये काम

अन्य किसी की जमीन जोतने वाले किसान योजना के लिए अपात्र

भारत के विभिन्न राज्यों में लोग दूसरों की भूमि जोतते हैं। ऐसे में इन लोगों के समक्ष संकट रहता है, कि उन्हें योजना का फायदा मिल सकेगा अथवा नहीं। आज यही जानने का प्रयास करते हैं। जो खेती का असली स्वामी है, वहीं योजना का फायदा उठा सकता है। ऐसी स्थिति में समझ लीजिए, अगर जमीन पैतृक सम्पति है। मतलब मां- पिता से प्राप्त हुई है। यदि यह भूमि आपके नाम पंजीकृत नहीं है, तो आप योजना के लिए योग्य पात्र नहीं हो सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए भूमि का रजिस्ट्रेशन होना अत्यंत आवश्यक है। अब ऐसी हालत में यदि आप किसी अन्य व्यक्ति की भूमि जोत रहे हैं, तो आप जमीन आपके नाम रजिस्टर्ड नहीं होने की वजह से लाभ नहीं ले सकते हैं। ऐसे किसान अपात्र और योजना के लिए अयोग्य होने की श्रेणी में हैं।

किसान भाई यहां से सहायता प्राप्त कर सकते हैं

किसानों की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हेल्प लाइन नंबर भी उपलब्ध किए गए हैं। किसान भाई जहां पर संपर्क कर सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 पर संपर्क साध सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि की 16 वीं किस्त इस तारीख को किसानों के खाते में पहुंचेगी

पीएम किसान सम्मान निधि की 16 वीं किस्त इस तारीख को किसानों के खाते में पहुंचेगी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित लाखों कृषकों के लिए खुशी का समाचार है। पीएम किसान योजना की 16 वीं किस्त की तारीख जारी हो गई है। 

किसानों को इसी माह योजना की 16वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह के आखिर में लाखों कृषकों के खाते में पीएम किसान योजना के 2000 रुपये हस्तांतरित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर आगामी किस्त की तारीख जारी हो गई है। 

आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, 28 फरवरी, 2024 को किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा जारी कर दिया जाएगा।

जानिए किन किसानों को नहीं मिलेगी योजना की धनराशि 

ऐसा नहीं है, कि समस्त किसानों के खाते में योजना की किस्त की धनराशि आएगी। धनराशि केवल उन्हीं कृषकों के खाते में आएगी, जिन्होंने ई-केवाईसी (PM Kisan e-KYC) करवाई होगी। 

दरअसल, पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी करवाना बेहद अनिवार्य है। यदि कोई किसान ई-केवाईसी नहीं करवाता है, तो उसे योजना का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में इस बार जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई होगी, उन्हें 16 वीं किस्त की धनराशि हस्तांतरित नहीं की जाएगी। 

बतादें, कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया काफी आसान होती है। सरकार ने प्रोसेस की प्रक्रिया कृषकों को ध्यान में रखते हुए बनाई है, ताकि किसान सुगमता से अपनी ई-केवाईसी कर सकें।

योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कैसे करें ?

किसान बड़ी सुगमता से पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ओटीपी आधारित ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषकों को बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी का विकल्प भी दिया गया है। 

इसके लिए किसान नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर आप भी सरकार की इस योजना का फायदा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट जाकर पंजीकरण कराऐं।

ये भी पढ़ें: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को किस प्रकार देख सकते हैं ?

केंद्र सरकार 6 हजार रुपये की आर्थ‍िक सहायता प्रदान करती है 

बतादें, कि केंद्र सरकार ने क‍िसानों को आर्थ‍िक सहायता देने के ल‍िए पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि योजना जारी की थी। इस योजना के अंतर्गत क‍िसानों को साल भर में 6 हजार रुपये द‍िए जाते हैं। 

यह धनराशि 2-2 हजार रुपये की क‍िस्त में प्रदान की जाती है, जो हर चार महीने पर सीधे क‍िसानों के खाते में भेजी जाती है। 

समस्या होने पर पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें 

पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि योजना से संबंधित किसी भी तरह की समस्या होने पर किसान हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (टोल फ्री) या फिर 011-23381092 के जरिए संपर्क कर सकते हैं। 

इसके अतिरिक्त ईमेल कर pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।